मुंबई में 16 से 30 अक्टूबर तक धारा 144, पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो एक्शन लेगी पुलिस

मुम्बई, मुम्बई पुलिस ने 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच मुम्बई में जमावबन्दी का आदेश दिया है. यानी इन दिनों में मुंबई शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी. इसके तहत एक ही जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने और फ्लाइंग कंदील उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है.किसी भी तरह की रैली, सार्वजनिक सामारोहों, पटाखेबाजी पर भी पाबंदी लगाई गई है. प्रदर्शन करने, नारेबाजी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. लेकिन किसी भी तरह के विवाह समारोह, अंत्यविधि और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कोई रोक नहीं होगी.
किसी भी सिनेमा घर,नाटक घर के आसपास प्रदर्शन करने पर पाबंदी होगी. यह आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किया गया है. आदेश जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने एक लेटर इशू किया है. इस पत्र के द्वारा यह जानकारी दी गई है. इस पत्र में लिखा है कि वर्तमान हालात को देखते हुए बृहनमुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में यह आदेश लागू होगा.
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई
यह आदेश 16 अक्टूबर की रात 12 बजे से 30 अक्टूबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा. दिवाली के इन 15 दिनों तक महानगरपालिका क्षेत्र में आने वाले सभी इलाकों में यह आदेश लागू होगा. मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए लेटर में आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.