मुंबई शहर में १५ दिन धारा १४४ लागू

मुंबई, दिवाली में पटाखों का धमाका न हो तो दिवाली वैâसी? परंतु मुंबई पुलिस ने खतरे की आशंका को देखते हुए मुंबई शहर में धारा १४४ लागू कर धमाका जरूर कर दिया है, जिससे आम जनता नाराज हो रही है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को त्योहारी मौसम में कोई अप्रिय घटना न हो, इसे देखते हुए १ नवंबर से १५ नवंबर तक पूरे शहर में धारा १४४ लागू करने का नया आदेश जारी किया है। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संभावित खतरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में अब आगामी १५ दिनों तक शहर में जुलूस निकालने और पटाखा फोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में इस दौरान कोई न तो बैंड बजेगा और न ही दिवाली का पटाखा फूटेगा।
पुलिस कमिश्नर ने आदेश में कहा, ‘हमें शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संभावित खतरे के मद्देनजर कुछ जानकारियां मिली हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति और मानव जीवन का नुकसान हो सकता है।’ पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि शहर में जुलूस निकालने और पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि मुंबई पुलिस ने शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के अवसर पर लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी है। प्रतिबंध से शैक्षणिक स्थानों, कार्यालय की बैठकों, सामान्य समाज की बैठकों, सिनेमा हॉल और व्यापारिक गतिविधियों को बाहर रखा गया है। जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर और संगीत बैंड के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार ‘अगर कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
उल्लेखनीय है बीते दिनों मुंबई पुलिस को एक धमकी आई थी। इस धमकी में कहा गया था कि मुंबई में बम धमाके होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन कॉल आया था। जिसमें अंधेरी के इनफिनिटी मॉल, जुहू के पीवीआर और सांताक्रुज स्थित सहारा के ५ सितारा होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह धमकी भरा कॉल आते ही शहर की पुलिस अलर्ट हो गई थी और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।