मुंबई हाईकोर्ट पहुंचनेवाला पुलिस कांस्टेबल तबादले का पंगा!

मुंबई, मुंबई पुलिस में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल तबादले का पंगा मुंबई हाईकोर्ट पहुंचनेवाला है। दरअसल, महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (एमएटी) के निर्देश के बावजूद मुंबई पुलिस ने २०० कांस्टेबलों को कार्यमुक्त नहीं किया है। अधिकारियों ने तर्क दिया कि उनके पास पुलिस बल की कमी है। साथ ही २५ फीसदी पद खाली हैं। दरअसल, मुंबई पुलिस में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों ने शहर से बाहर तबादले की मांग की थी। उनकी मांग को लेकर मैट ने मुंबई पुलिस को आदेश जारी किया था, वहीं अब मुंबई पुलिस तबादले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
मुंबई पुलिस में आठ साल का कार्यकाल पूरा करनेवाले पुलिस कर्मचारियों ने अपने गृहनगर में तबादला करने की मांग की थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने तबादला करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने पुलिस कर्मचारियों के हित में पैâसला देते हुए २०० कांस्टेबलों को शहर से तबादला करने का निर्देश दिया था। मुंबई पुलिस का कहना है कि पुलिस बल में १२ हजार पुलिस कर्मचारियों की कमी है, जबकि २५ फीसदी पद खाली पड़े हैं। इसमें सिर्फ ५ फीसदी कर्मचारियों को राहत देने की सीमा है। इसलिए मैट के आदेश के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में अपील करेगी।
सरकारी नियम के अनुसार, न्यूनतम आठ साल कार्यकाल पूरा करनेवाले पुलिस कर्मचारियों को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन एक शहर से दूसरे शहर में तबादले की अनुमति देता है, लेकिन इसमें भी कोई ठोस कारण की जरूरत पड़ती है। जैसे (जैसे कि माता-पिता या पति और पत्नी की बीमारी) इसके अलावा एक अन्य शर्त यह है कि अंतर-जिला स्थानांतरण संबंधित वर्ष में स्वीकृत पदों के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। पुलिस आयुक्त ने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि रिक्तियों को देखते हुए प्रशासन की दृष्टि से कांस्टेबल को राहत देना मुश्किल है। ()