महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली 23 वर्षीय युवती पर के खिलाफ केस दर्ज

पुणे: महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली करुणा शर्मा के खिलाफ 23 वर्षीय युवती पर जातिवादी टिप्पणियां करने के आरोप में पुणे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है. वहीं, महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पति ने शर्मा के साथ संबंध होने का हवाला देते हुए उसे तलाक देने पर कथित तौर मजबूर किया. शर्मा पर शिकायतकर्ता महिला पर जातिवादी टिप्पणियां करने और हॉकी स्टिक से उसे धमकाने का आरोप है.
येरवडा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने इसी मामले में 23 वर्षीय युवती के पति पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (किसी महिला के पति या रिश्तेदार के साथ अत्याचार करने), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराधों) और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पति ने शर्मा के साथ संबंध होने का हवाला देते हुए उसे तलाक देने पर कथित तौर मजबूर किया. शर्मा पर शिकायतकर्ता महिला पर जातिवादी टिप्पणियां करने और हॉकी स्टिक से उसे धमकाने का आरोप है. पुलिस ने शिकायकर्ता के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए शर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून की संबंधित धाराएं भी लगाईं हैं.