आधार से लिंक होगा वोटर कार्ड, चुनाव आयोग का फैसला

मुंबई : एक व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से रोके जाने को लेकर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय केंद्रीय चुनाव आयोग ने लिया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। यह जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी और अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने बताया कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों के नाम शामिल करने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपाय योजना किया है। पहले वर्ष में एक बार मतदाता पंजीयन किया जाता था, अब साल में चार बार यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता पंजीयन किया जाएगा।
विशेष मुहिम के तहत आवेदन 6 ब तैयार किया गया
मुख्य चुनाव अधिकारी देशपांडे ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की विशेष मुहिम के तहत आवेदन 6 ब तैयार किया गया है। जिसे केंद्रीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र की बेवसाइट https://eci.gov.in/ https://ceo.maharashtra.gov.in से अपलोड किया जा सकता है। मतदाता ऑनलाइन पद्धति से भी आधार को जोड़ सकते हैं। यह सुविधा ERO Net. GARUDA, NVSP, VHA पर उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा मतदाताओं से आधार नंबर हासिल करने के लिए मतदान केंद्र स्थल पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। यह भी कहा गया है कि जिस नागरिक के पास आधार नंबर नहीं है, वह फार्म 6 ब में निर्धारित किए गए मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित किसान पासबुक, स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत प्रदान किये गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेन्शन कागजात, सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र, विधायक एवं सांसद की तरफ से दिए गए पहचान पत्र सहित कुल 11 में से कोई भी एक दस्तावेज जमा कर सकता है।