बेटे की सड़क हादसे में हुई थी मौत, मां को मिलेगा 3 करोड़ मुआवजा

मुंबई: मुंबई की एक महिला के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अब ट्राइब्यूनल कोर्ट के आदेश पर महिला की 3 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा बीमा कंपनियां ट्राइब्यूनल कोर्ट के आदेश के बाद देंगी। यह दुर्घटना दावा अब तक किए गए सबसे अधिक भुगतान में से एक होगा। महिला का बेटा कोटेक महिंद्रा बैंक में अधिकारी के पद पर था। 2016 में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक कार और उसके वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई थी।
मामला भांडुप की 65 वर्षीय महिला से जुड़ा है। भूषण जाधव अपने परिवार के साथ हाइवे के किनारे बने एक गांव में गए थे, जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं। उनके परिवार के लोग रिश्तेदारों से मिलने चले गए, जबकि भूषण और उनके पिता कार में ही बैठे थे। परिवार पालघर जा रहा था।
भूषण (38) बैंक में सहायक उपाध्यक्ष था, वह 2 लाख रुपये मासिक वेतन कमा रहा था। उसकी शादी होने वाली थी। यह मानते हुए कि यह समग्र लापरवाही का मामला था, ट्राइब्यूनल ने आपत्तिजनक कार, महिंद्रा पिकअप की बीमा कंपनी, मालिक और ड्राइवर को 70% देयता वहन करने का निर्देश दिया। जिस इनोवा कार में पीड़ित यात्रा कर रहा था, उसके बीमाकर्ता, चालक और मालिक को शेष 30% मुआवजे का भुगतान करना है।
ट्राइब्यूनल ने माना कि इनोवा को लापरवाही से एक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ा किया गया था। ट्राइब्यूनल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाहन पार्क करना सभी के लिए खुला नहीं है, जिस पर वाहन तेज गति से चलाया जा रहा है। इसलिए, चूंकि इनोवा वाहन के चालक ने अपना वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़ा किया, इसलिए कुछ हद तक वह दुर्घटना के लिए भी जिम्मेदार है।
ट्राइब्यूनल ने हालांकि कहा कि महिंद्रा पिकअप मुख्य रूप से जिम्मेदार था। कहा, ‘मौजूदा मामले में, दुर्घटना दिन के उजाले में लगभग 8:30 बजे हुई … प्रासंगिक समय पर, वह तेज गति में था। उस घटना में, वह अपने वाहन को नियंत्रित करने में असमर्थ था और कार के पिछले हिस्से को टक्कर मार दी। इनोवा कार उसे बहुत दूर से दिखाई दे रही थी फिर भी वह अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पार्क इनोवा कार के ड्राइवर की लापरवाही थी लेकिन उससे बड़ी लापरवाही पिकअप के ड्राइवर की थी।’