नए सिरे से किया जाएगा १४ नगरपालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी

मुंबई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महानगर मुंबई मनपा सहित प्रदेश की १४ नगरपालिकाओं के लिए आरक्षण लॉटरी ड्रॉ नए सिरे से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बताते हुए राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इस संदर्भ में नया परिपत्र जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार नए आरक्षण की लॉटरी ड्रॉ २९ जुलाई को होगी, जनता के सजेशन और ऑब्जेक्शन के बाद आगामी ५ अगस्त को आरक्षण घोषित किया जाएगा। इसी के साथ इसी वर्ष ३१ मई को घोषित आरक्षणों में सामान्य महिला वर्ग का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण (एसटी और एससी) बरकरार रहेगा।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के २७ प्रतिशत आरक्षण को शामिल कर आरक्षण लॉटरी ड्रॉ करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के पैâसले के बाद फिर से स्थानीय निकायों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार आगामी २६ जुलाई को विज्ञापन जारी होगा, जिसमें तमाम जानकारी एवं लॉटरी ड्रॉ से संबंधित सूचना उपलब्ध होगी। आरक्षण का लॉटरी ड्रॉ २९ जुलाई को किया जाएगा और सजेशन ऑब्जेक्शन के बाद ५ अगस्त को घोषित किया जाएगा। लॉटरी ड्रॉ की प्रक्रिया को टीवी, केबल, समाचार माध्यम पर जारी करने का निर्देश दिया है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण को बरकरार रखते हुए सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा और नए आरक्षण की घोषणा की जाएगी, जिसमें ओबीसी महिला, पुरुष और सामान्य महिलाओं का आरक्षण शामिल है। चुनाव आयोग के अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए १४ मनपा सहित कई नगरपालिकाओं में फिर से आरक्षण का लॉटरी ड्रॉ निकाला जाएगा। राज्य में ओबीसी समुदाय को २७ प्रतिशत आरक्षण देने के बाद कुल आरक्षण की सीमा ५० प्रतिशत के भीतर ही होनी चाहिए।
मुंबई मनपा में आबादी के अनुसार पिछली सरकार द्वारा वॉर्डों की संख्या को २२७ से बढ़ाकर २३६ किए जाने के पैâसले को बरकरार रखा गया। अर्थात वॉर्ड परिसीमन में किसी भी प्रकार के बदलाव की आशंका को विराम लगा है। मनपा में कुल २३६ वॉर्ड होंगे।