PFI पर लगा पांच साल का प्रतिबंध

मुंबई: कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकी फंडिंग व अन्य गतिविधियों के चलते भारत में पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी जारी कर दी गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समीक्षा की तीन दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। ऐसी उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक 30 सितंबर को रेपो दर में 0.50 फीसदी की वृद्धि कर सकता है।
महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य के अनेक जिलों में छापेमारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( के 25 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि पीएफआई पर कार्रवाई उनकी गतिविधियों के मामले में जांच पर आधारित कानूनों और सबूतों के अनुरूप है. राज्य के गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने कहा, ‘‘समाज में विभाजन पैदा करने और देश को कमजोर करने के प्रयास किये जा रहे हैं. क्रमबद्ध तरीके से ऐसा किया जा रहा है.’’
पुलिस के मुताबिक, औरंगाबाद से 14 लोगों को, ठाणे से चार को, नांदेड़, परभणी और मालेगांव से दो-दो लोगों को और अमरावती से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. ठाणे के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल ने कहा कि स्थानीय पुलिस और अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा जिले में चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत सोमवार रात को चार पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया.
उन्होंने बताया कि दो कार्यकर्ताओं को मुंब्रा से और एक-एक को कल्याण व भिवंडी से पकड़ा गया है. औरंगाबाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पीएफआई के 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. नासिक के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सचिन पाटिल ने कहा, ‘‘हमने मालेगांव से दो लोगों को गिरफ्तार किया है.’’ नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक निसार तांबोली ने बताया कि उन्होंने दो लोगो को गिरफ्तार किया है.
इसके साथ ही पुणे पुलिस ने पीएफआई और इसकी राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े छह लोगों को हिरासत में लिया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. कोंढवा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरदार पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा पीएफआई पर धर-पकड़ की हालिया कार्रवाई की पृष्ठभूमि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (3) के तहत यह कदम उठाया गया है.