महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई 5 हफ्ते के लिए टली, स्पेशल बेंच गठित…

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण के संबंध में सुनवाई 5 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही, इस संबंध में अब एक विशेष पीठ का गठन किया जाएगा, इस कारण 92 नगर परिषदों के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा या नही यह सवाल अनुत्तरित है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 22 अगस्त को अहम सुनवाई हुई।

राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सरकार ने मांग की है कि 92 नगर परिषदों में आरक्षण लागू किया जाए। इसलिए आज की सुनवाई पर सबका ध्यान था। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विशेष पीठ का गठन कर सुनवाई को पांच सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया, तब इन 367 स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण को निलंबित करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने फिर से पुनर्विचार याचिका दायर कर इन 367 स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला था।

हालांकि आज जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने का फैसला किया और सुनवाई को 5 हफ्ते के लिए टाल दिया. तब तक प्रदेश में 367 स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव एवं उनके आरक्षण को लेकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं।