३६५ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित!

मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दवा कारोबार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसमें नाम तुम्हारा और काम हमारा की तर्ज पर कारोबार चलाया जा रहा था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने मेडिकल स्टोर चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुंबई के करीब १ हजार १९५ मेडिकल स्टोरों की जांच की। दोषी पाए जाने पर ७८ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जबकि ३६५ लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
एफडीए से मिली जानकारी के अनुसार यह रूटीन चेकिंग का एक हिस्सा है, जिसमें नियमों के उल्लंघन के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मेसी से संबंधित लाइसेंस की जरूरत होती है। रूटीन चेकिंग में पाया गया है कि मेडिकल स्टोर पर लाइसेंस की कॉपी किसी और के नाम की है जबकि मेडिकल चलानेवाला कोई और है। वास्तव में फार्मेसी का लाइसेंस किसी और का है और मेडिकल चलानेवाला कोई और है। एफडीए द्वारा ऐसे ७८ मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और ३६ दुकानों के निलंबन की नोटिस जारी की गई है।‌ एफडीए ने मुंबई के करीब १ हजार १९५ मेडिकल स्टोर की तलाशी ली है। इस कार्रवाई में लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ी पाई गई है और इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हलचल मच गई है‌।
शिकायतें हैं कि पैसेवाले लोग करार करके लाइसेंस ‘खरीद’ लेते हैं और मेडिकल संचालित करते हैं। इसके एवज में फार्मासिस्ट को कुछ हिस्से का साझेदार बताते हैं। मेडिकल स्टोर्स में लाइसेंस लटक जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट मेडिकल में नहीं रहता। इसके बाद फिर अनजान व्यक्ति डॉक्टर्स की लिखी पर्ची पर दवा देने लगते हैं। ()