मुंबई में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करते पकड़े जाने पर दंड के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है

मुंबई : मुंबई में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई और छंटाई अब महंगी पड़ सकती है। मनपा प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई करते पकड़े जाने पर दंड भरने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके साथ ही वट पूर्णिमा त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से बरगद के पेड़ों को न काटने का भी आह्वान किया है।
वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को काटने अथवा छांटने पर महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम, १९७५ (१ जनवरी २०१६ तक संशोधित) की धारा २१ के तहत अपराध है। पेड़ों की अवैध कटाई का दोष सिद्धि होने के बाद प्रत्येक अपराध के लिए न्यूनतम १००० से ५००० रुपए तक का जुर्माना और एक सप्ताह से एक वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है।
हर साल वट पूर्णिमा उत्सव के दौरान बाजार में बरगद की शाखाएं बिक्री के लिए लाई जाती हैं। इस त्योहार पर विक्रेता द्वारा सार्वजनिक सड़कों के आसपास और निजी स्थानों पर मौजूद बरगद के पेड़ों की शाखाओं को काटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहरों में पेड़ों की देखभाल करने की बहुत जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेड़ों की संख्या दिन-ब-दिन कम होते जा रही है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। सभी उप उद्यान अधीक्षकों और सहायक उद्यान अधीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि १४ जून को मनाए जानेवाले वट पूर्णिमा उत्सव के लिए पेड़ों की कटाई न हो सके। इसके साथ ही पेड़ों को काटते समय पकड़े जाने पर संबंधित धाराओं के तहत व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।