अनजान को लिफ्ट न दें, कटेगा २००० का चालान

मुंबई, यदि आप कार या बाइक चला रहे हैं और अचानक सड़क पर कोई आप से आगे तक लिफ्ट करा दे कहे तो ना रे बाबा ना रे कहने में ही आप की भलाई है। वरना आपका आगे चलकर सिग्नल पर चालान कट जाएगा वो भी २,००० रुपए का। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान रखा गया है और इस नए नियम से अनजान कई लोगों का चालान मुंबई में कट चुका है।
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बिना किसी को जाने-पहचाने लिफ्ट न दें। नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसलिए बिना सोचे-समझे किसी को लिफ्ट न दें। मुंबई में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ियों के पास ये अधिकार होता है कि वे किसी को भी बैठा लें। अन्यथा निजी वाहन पर अनजान लोगों को बैठाना या लिफ्ट देना जुर्म है।
मुंबई में इस एक्ट से जुड़ा एक मामला सामने आया था। इस दौरान एक व्यक्ति ने अपने निजी वाहन पर अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दिया था। वहीं आगे ट्रैफिक पुलिस ने जब उसे रोककर इस विषय में पूछा की पीछे कौन बैठा है? तो उस दौरान शख्स ने बताया कि वह एक अनजान व्यक्ति है, जिसे उसने आगे ले जाने के लिए लिफ्ट दिया है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट ६६/१९२ के अंतर्गत उसका २ हजार रुपए का चालान काट दिया। ये घटना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अब ट्रैफिक रूल के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए स्वयं ट्रैफिक पुलिस लोगों को इस तरह के नियम के बारे में बता रही है।