महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफाल्ट जमानत याचिका खारिज
मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफाल्ट जमानत याचिका मुंबई की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने देशमुख के सहयोगी कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जेल में बंद अनिल देशमुख तथा उनके सहयोगियों की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत याचिका पर सोमवार को विशेष कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि दायर की गई चार्जशीट केवल 59 पेज की है और अधूरी है। साथ ही गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी थी, जो नहीं किया गया है। देशमुख ने याचिका में यह भी दावा किया था कि वह डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पात्र हैं क्योंकि जांच पूरी होने से पहले एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया गया था। इस याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जज एस एच गवालानी ने इस डिफाल्ट याचिका को खारिज कर दिया।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने जेल भी जाकर देशमुख पर लगे आरोपों की पूछताछ की थी। इस मामले में सीबीआई ने आरोपित सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनाया है।