चलती ट्रेन में 4 लोगों की जान लेने वाले RPF सिपाही के खिलाफ 1206 पेज की चार्जशीट

मुंबई, पुलिस ने जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस हत्याकांड में आरपीएफ के बर्खास्त सिपाही चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है. चौधरी पर इस साल 31 जुलाई को एक चलती ट्रेन में अपने वरिष्ठ साथी और तीन यात्रियों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. 1206 पन्नों के इस आरोप पत्र में आरोपी की मानसिक स्थिति खराब होने का कोई जिक्र नहीं है.
150 गवाहों के बयान जोड़े गए
आरोपी आरपीएफ जवान चेतन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 और 506 बढ़ाई गई है, जबकि हत्या की धारा 302 और दो समाजों में नफरत पैदा करने की धारा 153 A पहले से लगी है. चार्जशीट में 150 गवाहों के बयान जोड़े गए हैं. जिनमें रेल में मौजूद और आरोपी को बंदूक से गोली दागते हुए और उसमें से धुंआ निकलते हुए देखने वाले चश्मदीद यात्री भी हैं.
सबूत के तौर पर CCTV फुटेज भी
जीआरपी ने 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने शिकायतकर्ता अमेय आचार्य सहित तीन लोगों का बयान भी दर्ज कराया है. चार्जशीट में वीडियो फुटेज भी सबूत के तौर पर जोड़े गए हैं, जिसमे सीसीटीवी और यात्रियों द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो भी शामिल हैं. हालांकि सीसीटीवी में फायरिंग का वीडियो नहीं है, बल्कि आरोपी बंदूक के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को अकोला जिले की एक जेल में स्थानांतरित किया गया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस के मुताबिक, चूंकि आरोपी को अदालत में पेश करना खतरनाक है इसलिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा रहा है, लेकिन बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया है. पुलिस ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया, ‘इस तरह के हालात में चेतन की गैर मौजूदगी में कृपया मामले को सत्र अदालत को हस्तांतरित कर दिया जाए.’ जांच एजेंसी ने यह आश्वासन दिया कि आरोपपत्र की एक प्रति जेल में ही आरोपी को मुहैया करा दी जाएगी. बता दें कि आरोपी चेतन सिंह फिलहाल अकोला जेल के बंद है. अदालत ने मामले की सुनवाई दो नवंबर के लिए निर्धारित कर दी है.